बिंदू राणा को विरासत में मिली थी संपत्ति नानी की ओर से नाती को उपहार में दी गई संपत्ति दक्षिण दिल्ली के जोरबाग क्षेत्र में 2 बीएचके हाउस, एक पार्किंग स्लॉट और कुछ अन्य सुविधाओं के साथ 369.40 वर्ग मीटर का प्लॉट है। मार्केट रेट के हिसाब से इस संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 40 से 44 करोड़ रुपए है। Zapkey.com द्वारा उपलब्ध कराए गए एक दस्तावेज के मुताबिक राणा कपूर की पत्नी को 2004 में अपने पिता की संपत्ति में एक हिस्सा के रूप में विरासत में मिला था।
कुर्की का सता रहा था डर माना जा रहा है कि राणा कपूर की पत्नी बिंदू राणा ने नौ माह के नाती आशिव खन्ना को यह संपत्ति उपहार देकर उसे कुर्क होने से बचा लिया है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूरे भारत में राणा कपूर के स्वामित्व वाली संपत्तियों को कुर्क कर रहा है। इसलिए बिंदू राणा कपूर ने जोर बाग स्थित अपनी इस संपत्ति को नाती के नाम कर दी है। जुलाई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े यस बैंक धोखाधड़ी मामले में राणा कपूर के स्वामित्व वाली 2203 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न किया था। इसके बाद पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने लंदन में यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर के 127 करोड़ रुपए के फ्लैट को कुर्क किया था। 77 साउथ ऑडली स्ट्रीट लंदन की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया था। लंदन वाले फ्लैट की बाजार कीमत करीब 127 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
सीबीआई की राणा कपूर को हिरासत में लेने की तैयारी इसके अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर एक शिकायत से जुड़े राणा कपूर की सात दिनों की हिरासत मांगी थी। शिकायत में दावा किया गया है कि कपूर, उनकी पत्नी बिंदू राणा कपूर और गौतम थापर की कंपनी अवंता रियल्टी लिमिटेड ने दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित 1.2 एकड़ में फैले 685 करोड़ रुपए के बंगले का सौदा गैर कानूनी तरीके से 378 करोड़ रुपए में किया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर की गिरफ्तारी के दो दिन बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो राणा कपूर की हिरासत की मांग कर रहा है। एजेंसी द्वारा दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में छापेमारी करने के बाद थापर को दिल्ली में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। अवंता समूह के साथ ऋण लेनदेन से संबंधित कथित धोखाधड़ी के मामले में एक विशेष अदालत ने शनिवार को राणा कपूर को सात दिनों की हिरासत में भेजने की सीबीआई की याचिका को अनुमति दे दी है।
इस आदेश के बाद अब सीबीआई के अधिकारी उन्हें तलोजा सेंट्रल जेल से हिरासत में लेकर रविवार को गिरफ्तार करेंगे। बता दें कि राणा कपूर मार्च 2020 से बुनियादी ढांचा कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से संबंधित एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलोजा केंद्रीय जेल में बंद हैं।