लाइसेंस बनवाने की क्या होगी शर्त ?
इस संदर्भ में 20 दिसंबर को ही सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक मोटरसाइकिल समेत तमाम हल्के दो पहिया वाहनों को चलाने के लिए युवा डीएल बनवाने का आवेदन कर सकेंगे। हालांकि दो पहिया वाहन 50 सीसी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वाहनों की अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। 16 से 18 साल के युवाओं के लिए एक और शर्त रखी गई है जिसके अनुसार वाहन की इंजन क्षमता 4.0 किलोवॉट तक ही सीमित होनी चाहिए।
करोड़ों किशोरों को होगा फायदा
मामले पर परिवहन विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से करोड़ों किशारों को फायदा होगा। सरकार का यह कदम भविष्य में इलेक्ट्रिक और ग्रीन फ्यूल वाली मोटरसाकिल, स्कूटर, स्कूटी आदि को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकारें मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियमों में बदलाव कर किशोरों का डीएल बनवाने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।
महानगरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को होगा फायदा
महानगरों के अलावा सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को होगा क्योंकि छोटे शहरों में लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटो इंतजार करना पड़ता है। नए नियम से किशोरों को आसानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के किशोरों को अधिक फायदा होगा। अब यातायात पुलिस डीएल के अभाव में उनका चालान नहीं काटेगी। और युवा भी बेफ्रिक होकर घर का कामकाज निपटा सकेंगे।
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