अाधार लिंक न करने पर नहीं किया जाता था पेंशन भुगतान
सीअार्इसी के मुख्य सूचना आयुक्त अचार्युलु ने यह व्यवस्था एक याचिका दायर होने के बाद की। दरअसल कर्इ एेसे मामलें सामने आए थे जिनमें आधार लिंक ने होने के वजह से वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भुगतान नहीं किया गया था।
आधार लिंक नहीं होने की सूरत में नहीं रोक सकते पेंशन
गौरतलब है कि मौजूदा समय में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में केन्द्र सरकार के कुल 61.17 लाख पेंशनभोगी है। इस मामले के सामने आते ही केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने एक बयान में कहा कि, पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान अाधार लिंक न होने के वजह से नहीं रोका गया है बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के खाते में पेंशन डालने में देरी हुर्इ है।
आरटीआर्इ कानून के तहत खुलासे करना अनिवार्य
वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने 15 एेसे आदेशों का हवाला दिया जिनमें पेंशनभोगियाें को उनके अाधार से जोड़ने को कहा गया है। इसपर अचार्युलु ने कहा कि आधार को जोड़ने के नाम पर या किसी अन्य हालात मे, कोर्इ भी अधिकारी वरिष्ठ नागरिको के पेंशन भुगतान में देरी नहीं कर सकता है। यदि खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है तो इसके कारण किसी को भी पेंशन भुगतान में देरी नहीं होना चाहिए आैर न ही पेंशन से जुड़ी किसी भी सूचना से कोर्इ इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि, लोक सेवक का वेतन ब्यौरा उसकी व्यक्तिगत सूचना नहीं हैं। आैर एेसे में आरटीआर्इ कानून के तहत हर कार्यालय को इसके खुलासे करने मे कोर्इ परेशानी नहीं होनी चाहिए।