पहली बार नियम तोड़ने पर पुलिस एक कोर्ट चालान जारी करेगी, फिर कोर्ट इस बात का फैसला करेगी की गाड़ी के साथ क्या करना है, वहीँ इस नियम को तोड़ने का न्यूनतम जुर्माना 15,000 रूपए है।
दिल्ली के RTOs को पुरानी गाड़ियों को NOC नहीं जारी करने को कहा है ताकि इन्हें दूसरे राज्यों में नहीं बेचा जा सके। दिल्ली के RTOs को ऐसी पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अवधि भी नहीं बढ़ाने की हिदायत दी गयी है. ऐसा शहर के वातावरण को पुरानी गाड़ियों के प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। NGT ने सार्वजनिक इलाकों में 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पार्क करने पर भी बैन लगाया गया है।