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पुरानी गाड़ियों के दिल्ली में कदम रखते ही होगा चालान, जानें क्या है नया नियम

कोई भी डीजल गाड़ी जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी है अब भारत की राजधानी की सड़कों पर नहीं चल सकती।

नई दिल्लीFeb 14, 2019 / 03:20 pm

Pragati Bajpai

पुरानी गाड़ियों के दिल्ली में कदम रखते ही होगा चालान, जानें क्या है नया नियम

नई दिल्ली: दिल्ली की हवाएं प्रदूषित हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन इस प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए सरकार तरह-तरह के कदम उठाती रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश संपूर्ण बैन है और गाड़ी के रजिस्टर होने की जगह से इसपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी डीजल गाड़ी जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी है अब भारत की राजधानी की सड़कों पर नहीं चल सकती।

पहली बार नियम तोड़ने पर पुलिस एक कोर्ट चालान जारी करेगी, फिर कोर्ट इस बात का फैसला करेगी की गाड़ी के साथ क्या करना है, वहीँ इस नियम को तोड़ने का न्यूनतम जुर्माना 15,000 रूपए है।

दिल्ली के RTOs को पुरानी गाड़ियों को NOC नहीं जारी करने को कहा है ताकि इन्हें दूसरे राज्यों में नहीं बेचा जा सके। दिल्ली के RTOs को ऐसी पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अवधि भी नहीं बढ़ाने की हिदायत दी गयी है. ऐसा शहर के वातावरण को पुरानी गाड़ियों के प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। NGT ने सार्वजनिक इलाकों में 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पार्क करने पर भी बैन लगाया गया है।

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