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Kia डीलर ने ग्राहक को बेची पुरानी Seltos, लगा 16 लाख का जुर्माना! डिलीवरी के समय रखें इन बातों का ध्यान

locationनई दिल्लीPublished: Mar 06, 2023 07:29:05 pm

Submitted by:

Bani Kalra

Kia Dealer: एक नई कार खरीदना का सपना हम सभी का होता ही है, भारतीय ग्राहकों के लिए उसकी पहली कार काफी ख़ास होती है। अपनी मेहनत की कमाई से वो अपनी फेवरेट कार को खरीदता है। लेकी या अगर कोई कार डीलर आपको एक नई कार की जगह पुरानी कार बेच दे। कुछ ऐसा ही कारनामा किया है किया है Kia Motor के डीलर ने….

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Kia India


Kia Dealership Sold Old Seltos:
कार डीलर अक्सर ग्राहकों को चूना लगाते हैं! अब इस तरह की खबरें अक्सर सुनने और देखने को मिलती रहती हैं। हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है। Kia डीलरशिप द्वारा ग्राहक को पुराने मॉडल की सेल्टोस बेचने का मामला देखने को मिला है। जिसमें उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने डीलरशिप पर जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहक ने कहा कि नागाशांति केआईए (हुबली, कर्नाटक) डीलर ने उन्हें सेल्टोस एसयूबी का पुराना मॉडल डिलीवर किया था। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने आरोपों को सही पाया और सेल्टोस के मालिक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। आपको बता दें कि 28 मई, 2020 को नागराज पाटिल (ग्राहक) ने Kia सेल्टोस एचटीके+जी स्मार्टस्ट्रीम 1.5 लीटर पेट्रोल फेसलिफ्ट+ मफलर बंपर मॉडल को बुक किया था और बाद में इसकी डिलीवरी 02 जुलाई, 2020 को हुई थी।



डीलर ने दिया पुराना मॉडल:

रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में ग्राहक द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गई थी। ग्राहक ने डीलरशिप पर गाड़ी की पहली सर्विस भी करवाई थी, लेकिन करीब लगभग एक महीने के बाद ग्राहक को शक हुआ। ऐसे में ग्राहक ने इंटरनेट पर जब गाड़ी की डिटेल्स चेक की तो पता कि जो मॉडल उन्हें डिलीवर की गई है, वो तो पुरानी सेल्टोस HTK+ 1.5 मॉडल की है, न कि नया मॉडल है, जिसे कंपनी ने 02 जून, 2020 को लॉन्च किया था। बाद में डीलरशिप से ग्राहक ने संपर्क करके यूनिट रिप्लेसमेंट का अनुरोध किया।

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ग्राहक को दिया ऑफर:

ग्राहक को डीलरशिप ने शुरुआत में आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच करके समाधान निकाला जाएगा। लेकिन फिर बाद में डीलरशिप ने गाड़ी बदलने से मना कर दिया। उन्होंने 23,000 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी और कार को उन फीचर्स से लैस करने का प्रस्ताव दिया, जो नए मॉडल में आते हैं।



डीलर पर लगा 16 लाख का जुर्म:

ग्राहक ने फिर यूनिट रिप्लेसमेंट पर जोर दिया और डीलर ने अस्वीकार कर दिया. इसके बाद ग्राहक ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। फोरम ने सुनवाई के बाद फैसला ग्राहक के पक्ष में सुनाया । अब डीलरशिप ग्राहक को पुराने मॉडल के बदले में नया मॉडल देगी या फिर लगभग 16 लाख रुपये ग्राहक को देगी, जिसमें रिफंड, ब्याज और कंपनसेशन शामिल है।


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नई कार की डिलीवरी लेने से पहले रखें ध्यान:

अपनी नई कार की डिलीवरी लेने से पहले कार की पूरी बॉडी को ठीक से देखें ।एक बार गाड़ी के सभी पेपर्स की ठीक से जांच करें। कार को स्टार्ट करके देखें। नई कार की डिलीवरी लेने से पहले कार के कैबिन की जांच जरूर करें, खासतौर पर कार के सभी स्विच ठीक से काम कर रहे हैं या नही इस बात की भी तसल्ली करें।

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