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पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जरूरी होगी लोकेशन ट्रैसिंग और पैनिक बटन, 1 जनवरी से लागू होगा नियम

अकेले यात्रा करने वाले यात्री लोकेशन्स ट्रेस कर सकेंगे और जान सकेंगे कि जिस वाहन में वे यात्रा कर रहें वह कहां जा रहा है।

Dec 31, 2018 / 09:52 am

Pragati Bajpai

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जरूरी होगी लोकेशन ट्रैसिंग और पैनिक बटन, 1 जनवरी से लागू होगा नियम

नई दिल्ली: सेंट्रल मोटर वीकल 1989 के नियमों के अंतर्गत आने वाले सभी वाहन में ‘वीकल लोकेशन ट्रेसिंग डिवाइस’ (VLTs) और पैनिक बटन को अनिवार्य होगा। ये नियम 1 जनवरी 2019 से लागू होगा । मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2019 लागू करने की बात कही है। हालांकि यह आदेश से ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर लागू नहीं होगा। इस नियम का पालन सिर्फ उन्हीं वाहनों को करना होगा जिनका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी या उसके बाद किया जाएगा।
क्या है VLTs और पैनिक बटन-

महिलाओं की सुरक्षा के लिए AIS 140 स्टैंडर्ड्स खासतौर पर डिजाइन किए गए हैं। महिलाओं के अलावा स्टूडेंट्स और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके इस्तेमाल से इंस्टैंट मेडिकल असिस्टेंस के साथ-साथ स्पीड पर पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। अकेले यात्रा करने वाले यात्री लोकेशन्स ट्रेस कर सकेंगे और जान सकेंगे कि जिस वाहन में वे यात्रा कर रहें वह कहां जा रहा है। इमरजेंसी की स्थिति में पैनिक बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
VLT डिवाइस से लैस वाहन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। इसके लिए हर स्टेट में ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। पैनिक बटन प्रेस किए जाने पर इंफॉर्मेशन सीधे ऑपरेशन सेंटर पर ट्रांसमिट हो जाएगी। एक्सीडेंट होने की सूरत में इमरजेंसी सर्विस को अपनी लोकेशन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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