परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अब जिले में 15 सालों से चल रही स्कूल बसों का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य बसों में सीट से अधिक बच्चों को नहीं ले जाने की हिदायत भी दी गई है।
चाईबासा। परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अब जिले में 15 सालों से चल रही स्कूल बसों का उपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य बसों में सीट से अधिक बच्चों को नहीं ले जाने की हिदायत भी दी गई है।
यह निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी राज महेश्वरम ने मंगलवार को अपने कार्यालय में जिले के स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक में दिए। महेश्वरम ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में ऐसा किया जा रहा है।
बैठक में बसों की परमिट भी जांची गई। परमिट के लिए आवेदन देने की बात पर पुख्ता रसीद के साथ जानकारी मांगी गयी। साथ ही रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी ली गई। 15 साल पुरानी बसों को हटाने का निर्देश दिया गया। इसका अनुपालन नहीं करने और पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही स्कूलों में बसों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
बसों में फस्र्ट एड बॉक्स रखने तथा इसके उपयोग की जानकारी कंडेक्टर को होने संबंधी एमबीबीएस डॉक्टर का प्रमाण पत्र रखने को कहा गया। इसके अलावा बसों की खिड़कियों मं जाली लगाने, दो दरवाजे होने पर पिछले दरवाजे का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया। बस के कंडक्टर का आईकार्ड एवं लाइसेंस होना जरूरी बताया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) ने बताया कि शहर में बहुत जल्द जगरूकता एवं जांच अभियान चलेगा। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करना होता है, पर जागरूकता की कमी से ऐसा नहीं हो रहा है। लोग सुरक्षा को ताक पर रखकर वाहन का उपयोग कर रहे हैं। नियमों को तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए जल्द ही जांच की जाएगी।