उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि बुधवार से राज्य परिवहन उपक्रम की बसों को अपनी पूरी क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों के बीच के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चुनिंदा रूटों पर चलने की अनुमति होगी। ये बसें केवल बस अड्डों से ही चलेंगी जहां सभी यात्रियों की बसों में चढऩे से पहले जांच की जाएगी। परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बसों और अन्य परिवहन के संचालन के दौरान कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्री सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाए रखें, सभी ने मास्क पहने हुए हों और चालकों द्वारा प्रदान किए गए सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करें। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह छूट केवल पंजाब राज्य के अंदर ही लागू होगी और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए कन्टेनमेंट ज़ोनों में यह छूट लागू नहीं होंगी।
रजिया सुल्ताना ने कहा कि टैक्सी, चार पहिया वाहन और कैब एग्रीगेटर के संबंध में इनमें सवार व्यक्तियों की संख्या संबंधी नये प्रतिबंध के अनुसार इनमें केवल एक चालक और दो यात्री ही सवार हो सकेंगे। इसी तरह रिक्शा और ऑटो रिक्शा में जो उचित ढंग से पंजीकृत हैं और नियमित रूप से कर का भुगतान करते हैं, में केवल एक चालक और दो यात्रियों के ही सवार होने की अनुमति होगी। इसी तरह दो पहिया वाहनों और साइकिलों पर केवल एक सवार या फिर पत्नी और पति या सवार के साथ एक छोटा बच्चा सवारी कर सकेगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।