scriptतेज संगीत, उपदेश सुनना है तो टीवी, इंटरनेट से घर पर सुने: पंजाब हाईकोर्ट | Listen to fast music but at home and have mercy on others: High Court | Patrika News

तेज संगीत, उपदेश सुनना है तो टीवी, इंटरनेट से घर पर सुने: पंजाब हाईकोर्ट

locationचंडीगढ़ पंजाबPublished: Jul 26, 2019 06:53:07 pm

Submitted by:

Yogendra Yogi

Noise Pollution: ‘तेज संगीत या उपदेश सुनना है तो टीवी या इंटरनेट से घर पर सुने।’ इसे लाउडस्पीकर पर लगाकर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

Loud Speakers Ban

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चंडीगढ़: ( Chandigarh ) पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ( Punjab-Hariyana High Court ) ने शादियों, पार्टियों व धार्मिक स्थलों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण ( Noise Pollution ) पर लगाम न लगा पाने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ‘तेज संगीत या उपदेश सुनना है तो टीवी या इंटरनेट से घर पर सुने।’ इसे लाउडस्पीकर पर लगाकर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है और मजिस्ट्रेट के माध्यम से नियमों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़ीं तीन विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई शुरू की। ये याचिकाएं ध्वनि प्रदूषण को लेकर, शादी समारोह ( Marriage Party ) के दौरान डांसर को गोली लगने और अश्लील गानों ( Vulgar Songs ) को लेकर तथा हरियाणा में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन ( Execution ) न होने को लेकर थीं।
क्यों बेकार में कागज काले कर रहे हो
हाईकोर्ट को पंजाब सरकार ने बताया कि उन्होंने नियम बनाएं हैं और अधिकारियों को शक्तियां दी हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार बताए कितने मामलों में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। यदि नियम बनाकर कार्रवाई नहीं करनी है तो क्यों बेकार में कागज काले किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि शादियों-पार्टियों या लाउडस्पीकर लगाने वाले संस्थानों से इन्हें हटाने में पुलिस और प्रशासन ( Police and Administration ) क्यों डरता है।
पंजाब सरकार की सफाई
इन सभी याचिकाओं की साथ में सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने बताया कि उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किए हैं कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों को परेशानी न हो। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो। इसके साथ ही छात्रों की परीक्षाओं के तीन दिन पहले से दिन में भी खुले स्थानों पर लाउडस्पीकर की पाबंदी का प्रावधान किया गया है।
र्कारवाई का ब्यौरा तलब
पंजाब सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि यह बताओ कि अब तक कितने मामलों में इन नियमों की अवहेलना करने पर केस दर्ज किया गया है। सरकार की ओर से इस बारे में कोई ठोस जवाब न मिलने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई।
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