यह भी पढ़ें Coronavirus के कर्फ्यू में पंजाब पुलिस ने 112 हेल्पलाइन को बनाया हर मर्ज की दवा यह जानकारी देनी होगी यह जानकारी देते हुये आज यहाँ एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्ध में एक स्वघोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें प्रवासी भारतीयों और विदेश यात्रा से लौटने वालों को अपना पासपोर्ट नंबर, एयरपोर्ट का नाम, भारत आने की तारीख़ और पंजाब आने की तारीख़ जैसे विवरण देने होंगे। उन्होंने बताया कि इन व्यक्तियों को अपने स्थायी पते या मौजूदा ठहरने या होटल अगर कोई है तो उस संबंधी बताना पड़ेगा। उनको पंजाब में अपने जाने वाले स्थानों और संपर्क नंबर जैसे कि मोबाइल, लैंडलाइन और ई -मेल पते संबंधी भी बताना होगा।
यह भी पढ़ें कोरोनावायरस के बाद पंजाब सरकार की देश-विदेश को अद्भुत देन COVA App कुछ छिपाया तो कार्रवाई प्रवक्ता ने आगे बताया कि अगर किसी प्रवासी भारतीय या विदेश से लौटने वाले व्यक्ति ने अपने विवरण जानबूझ कर सरकार से छिपाए तो उसके खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही अमल में लाने संबंधी विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय यह जानकारी हेल्पलाइन नंबर 112 के अलावा ई-मेल
dial-112@punjabpolice.gov.in या वेवबाइट
https://ners.in/ पर भी भर सकते हैं। इसके अलावा वह यह जानकारी 112 मोबाइल ऐप पर भी दर्ज कर सकते हैं।