याचिका दायर करने वाले वकील एसके शर्मा ने बताया कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछडेपन को ही माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में इस आधार को स्थापित किया गया है। शर्मा ने बताया कि वर्ष 1991 में तत्कालीन पीवी नरसिंहराव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया था लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्य कर दिया था।