चंडीगढ़ पंजाबPublished: Mar 02, 2019 04:32:24 pm
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मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में इस योजना के लिए बजटीय आवंटन की घोषणा की थी…
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(चंडीगढ): पंजाब केबिनेट ने शनिवार को यहां प्रदेश के कृषि मजदूरों और प्राथमिक सहकारी समितियों के भूमिहीन सदस्यों के कर्ज माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 2.85 लाख लोगों का कर्ज मंजूर किया जाएगा। इनमें 70 फीसदी दलित है। योजना के तहत 520.55 करोड रूपए के कर्ज माफ किए जाएंगे। इनमें कर्ज की मूल राशि 388.55 करोड रूपए, इसके बाद 31 मार्च 2017 तक ब्याज के 78 करोड रूपए और 1 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2019 तक ब्याज के 54 करोड रूपए शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में इस योजना के लिए बजटीय आवंटन की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इससे पहले घोषणा की थी कि जैसे ही प्रदेश की वित्तीय हालत में सुधार होगा वैसे ही कृषि मजदूरों व भूमिहीन किसानों को कर्ज माफी योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत कर्ज का मूलधन 25 हजार रूपए और इस पर सात फीसदी ब्याज शामिल होगा। सरकारी या अर्द्ध सरकारी अथवा केन्द्र या राज्य की कंपनी के कर्मचारी को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आयकरदाता भी योजना के लाभार्थी नहीं होंगे।
केबिनेट ने इसके अलावा गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 25 रूपए प्रति क्विंटल उनके खाते में भुगतान को मंजूरी दे दी। प्रति क्विंटल 310 रूपए सरकार समर्थित गन्ना मूल्य पर सरकार के 25 रूपए प्रति क्विंटल भुगतान के बाद निजी सुगर मिलों को गन्ना किसान को 285 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करना होगा। गन्ना पिराई मौसम 2018-19 के लिए सरकार की ओर से यह भुगतान किया जाएगा।