हाईकोर्ट में दायर करीब सौ याचिकाओं में पंचायत चुनाव लडने के इच्छुक लोगों ने कहा था कि जानबूझकर उन्हें अलग-अलग तरीकों से नामांकन दाखिल करने से रोका गया है। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई कर राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 48 घंटे में इन याचिकाकर्ताओं की शिकायतें उपायुक्तों के जरिए प्राप्त कर सक्षम अधिकारी से उनका निराकरण करवाए।
पंजाब सरकार ने हईकोर्ट के इस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी और कहा था कि याचिकाकर्ता चुनाव के बाद चुनाव याचिका के जरिए गडबडी के आधार पर चुनाव को चुनौती दे सकते है। इसलिए हाईकोर्ट अपने 48 घंटे में शिकायतों की सुनवाई कर निराकरण करने के आदेश में संशोधन करे।