script

पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने के मुद्दे पर फंसी पंजाब सरकार

locationचंडीगढ़ पंजाबPublished: Dec 27, 2018 09:42:02 pm

हाईकोर्ट में दायर करीब सौ याचिकाओं में पंचायत चुनाव लडने के इच्छुक लोगों ने कहा था कि जानबूझकर उन्हें अलग-अलग तरीकों से नामांकन दाखिल करने से रोका गया है…

cm file photo

cm file photo

(चंडीगढ): पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के मुद्ये पर पंजाब की कांग्रेस सरकार फंस गई है। पंचायत सरपंच और पंचों के पदों के लिए मतदान 30 दिसम्बर को कराया जाना है और पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब सौ याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निवारण 48 घंटे में करने के अपने दो दिन पहले के आदेश पर गुरूवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि भी आगामी सात जनवरी तय कर दी।

हाईकोर्ट में दायर करीब सौ याचिकाओं में पंचायत चुनाव लडने के इच्छुक लोगों ने कहा था कि जानबूझकर उन्हें अलग-अलग तरीकों से नामांकन दाखिल करने से रोका गया है। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई कर राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 48 घंटे में इन याचिकाकर्ताओं की शिकायतें उपायुक्तों के जरिए प्राप्त कर सक्षम अधिकारी से उनका निराकरण करवाए।

 

पंजाब सरकार ने हईकोर्ट के इस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी और कहा था कि याचिकाकर्ता चुनाव के बाद चुनाव याचिका के जरिए गडबडी के आधार पर चुनाव को चुनौती दे सकते है। इसलिए हाईकोर्ट अपने 48 घंटे में शिकायतों की सुनवाई कर निराकरण करने के आदेश में संशोधन करे।

 

ट्रेंडिंग वीडियो