२. सुपरमार्केट में प्रवेश करने वाले लोगों को तापमान का जांच कराना होगा और सामान्य तापमान होने पर ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
३. हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही ग्राहकों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
४. इसके अलावा दुकान के अंदर या बाहर सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा।
५. दुकानों में पर्याप्त मात्रा में मास्क का भंडारन होना चाहिए।
१. ऑटोरिक्सा में सिर्फ दो यात्री के बैठने की ही अनुमति होगी।
२. बिना ई पास लिए ही साइकल रिक्सा का संचालन हो सकेगा।
3. चेन्नई के अंदर कॉल और अन्य टैक्सी को तीन यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी।
़़१. आईटी और अन्य कंपनी अपने वाहन में कर्मचारियों को बुला सकते हैं। निजी कंपनी के सभी वाहनों के संचालन की अनुमति होगी। इसके लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी।
२. दुकानों, हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशनों में जाने के लिए निजी वाहन को अनुमति होगी। अनावश्यक रूप से यात्रा प्रतिबंधित है।
३. माल वाहक पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।
४. सवारी वाहन को सैनिटाइज करने के साथ चालक को मास्क पहनना होगा। यात्रियों के लिए भी सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
५. समूह में निकलने वाले लोगों को अनुमति नहीं होगी और बिना मास्क के निकलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।