महानगर के सभी पुलिस थानों को ऐसे छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गुण्डा एक्ट के तहत एक साल की जेल होगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि आए दिन छात्र एमटीसी बसों और लोकल ट्रेनों में बवाल करते नजर आते हैं। इससे आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज होगा। इसके बावजूद छात्र दबंगई करता है तो हिस्ट्रीशीटर लिस्ट में उसका नाम शामिल किया जाएगा। फिर भी छात्र बवाल करते पकड़ा गया तो उसपर गुण्डा एक्ट लगाकर जेल भेज दिया जाएगा।
चार छात्र गिरफ्तार
मंगलवार को अरुम्बाक्कम के महामहल के निकट पच्चैअप्पा कॉलेज के दो छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष में सात छात्र घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में दो छात्रों रवि वर्मन, राकेश, श्रुति और मदन को गिरफ्तार किया है। इस बीच पच्चैअप्पा कॉलेज के प्रिंसिपल मुरली नेछात्रों को निलंबित कर दिया है। उनके परिसर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही मुरली ने कॉलेज के सभी छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। टी नगर, कीलपॉक और ट्रिप्लीकेन के उपायुक्तों ने कॉलेज छात्रों और उनके अभिभावकों से बैठक की और भविष्य में ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।