इस अधिसूचना में जिन लोगों की जांच की जा रही है उनसे मांगा जाने वाला विवरण है। लैब मालिकों से कहा गया है कि वे जांच कराने वालों का नाम तथा गली-मोहल्ले और संख्या साहित पूरा पता और आधार कार्ड का विवरण मांगें। मरीजों का मोबाइल नम्बर उसी वक्त कॉल कर वेरिफाई किया जाए। अगर किसी संदेहास्पद व्यक्ति का सैम्पल लिया जाता है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो रिपोर्ट आने तक उसे क्वारेंटाइन रखा जाए।
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सैलून संचालकों से कहा था कि आने वाले ग्राहकों से आधार कार्ड का नम्बर अनिवार्य रूप से लिया जाए। महानगर में कांटेक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं।