कोई न्यायिक निर्णय नहीं :
याचिकाकर्ता ने अपील की कि तबादले की सिफारिश कोई न्यायिक निर्णय नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय इस विषय पर फैसला ले सकता है। बुधवार को न्यायाधीश एम. सत्यनारायणन और जस्टीस एन. शेषशायी की पीठ के समक्ष एडवोकेट आर. प्रभाकरन ने ये याचिका फौरन सुनवाई के लिए पेश की।
पीठ ने इस पर फौरन सुनवाई से इंकार कर दिया और कहा कि याचिका सुनवाई के योग्य है कि नहीं, इसका निर्णय, याचिका के सूचिबद्ध होने के बाद ही किया जाएगा।
कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
पिछले साल मुख्य न्यायाधीश वी.के. ताहिलरमानी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस साल अगस्त महीने में ही 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उनके मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानातंरण की सिफारिश की थी।
की थी दोबारा विचार की अपील
सीजे तहिलरमानी ने इस सिफरिश पर दोबारा विचार करने की अपील की थी। जिसे कॉलेजियम ने खारिज कर दिया था।
सौंप दिया इस्तीफा
पुनर्विचार की अपील खारिज होने के बाद ताहिलरमानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तब से अब तक मद्रास उच्च न्यायालय ऑटो पायलट मोड पर है। राष्ट्रपति के विदेश दौरे के कारण मेघालय के मुख्य न्यायाधीश अमित मित्तल भी अपने चेन्नई स्थानातंरण के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे है।