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अभिनेता विजय के बाद धनुष को रोल्स रॉयस कर छूट की मांग के लिए कोर्ट ने लगाया फटकार

locationचेन्नईPublished: Aug 05, 2021 05:15:34 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अभिनेता के. धनुष को ब्रिटेन से रोल्स रॉयस कार के आयात के लिए प्रवेश कर से छूट की मांग करने वाली

अभिनेता विजय के बाद धनुष को रोल्स रॉयस कर छूट की मांग के लिए कोर्ट ने लगाया फटकार

अभिनेता विजय के बाद धनुष को रोल्स रॉयस कर छूट की मांग के लिए कोर्ट ने लगाया फटकार


-कहा दूध बेचने वालों ने भी कर छूट की नहीं की मांग
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अभिनेता के. धनुष को ब्रिटेन से रोल्स रॉयस कार के आयात के लिए प्रवेश कर से छूट की मांग करने वाली 2015 में दायर एक याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने अभिनेता को 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को निपटाने के बाद भी कर का भुगतान करने में विफल रहने को लेकर फटकार लगाया। सुनवाई के दौरान धनुष के वकील ने कोर्ट को बताया अभिनेता ने पहले ही 50 प्रतिशत कर का भुगतान कर दिया है और शेष राशि का भुगतान भी वे करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कोर्ट को अपील वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया।

 

अपील को वापस लेने से इंकार करते हुए न्यायाधीश एस.एम. सुब्रमणियम ने कहा याचिका वर्ष 2015 से लंबित है। अगर अभिनेता की नियत अच्छी होती तो वे 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को सुलझाने के बाद ही इसका भुगतान कर देते। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट द्वारा मामले पर आदेश पारित करने के लिए सूचीबद्ध करने के बाद याचिका को वापस लेने की मांग की जा रही है। न्यायाधीश ने कहा कर भुगतान करने वालों के पैसे से तैयार हुई सड़कों पर अभिनेता लक्जरी कॉर चलाएंगे। यहां तक कि एक दूध विक्रेता और एक दिहाड़ी मजदूर भी अपने द्वारा खरीदे गए हर लीटर पेट्रोल पर टैक्स चुका रहा है।

 

लेकिन कभी भी इस तरह के लोग कोर्ट में आकर कर छूट की मांग नहीं करते हैं। कम से कम मैंने अपने अनुभव में ऐसी दलील नहीं देखी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोर्ट जाना लोगों का अधिकार है, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में हस्तक्षेप कर सुलझाने के बाद कर का भुगतान कर अपील को वापस ले लेनी चाहिए थी। क्या धनुष को पता है कि परेशान करने वाला मुकदमा अधिनियम नामक एक अधिनियम भी है। ऐसी लंबित याचिकाओं की वजह से कोर्ट वास्तविक मुद्दों को तय करने के लिए समय आवंटित करने में असमर्थ होता है। उन्होंने संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी को अभिनेता द्वारा लंबित कर का भुगतान करने की मांग के साथ अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसके बाद आदेश पारित किया जाएगा।

 

उल्लेखनीय है कि गत 13 जुलाई को उच्च न्यायालय ने अभिनेता विजय के खिलाफ कर छूट की मांग करने वाली एक समान याचिका को खारिज करते हुए कई प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। हालांकि विजय द्वारा दायर एक अपील में अदालत की एक खंडपीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी।

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