उनमें से कुछ लोगों को काफी पहले ही जमानत मिल गई थी और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने गत 12 जून को चार महिलाओं समेत 31 अन्य लोगों को भी जमानत दे दी। साथ ही राज्य सरकार को सभी को वाशरमेनपेट में स्थित अरबिया कॉलेज समेत अन्य जगहों पर सिफ्ट करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि उन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा था जो कि सिद्ध नहीं हुआ और वीजा उल्लंंघन में पर्याप्त सजा पा चुके हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को सभी को मुस्लिम संस्थान द्वारा संचालित हॉस्टल में सिफ्ट करना चाहिए। उसके बाद कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्र और राज्य सरकार उन पर लगे मामलों को खत्म कर सभी को उनके संबंधित देश पहुंचाने को लेकर कदम उठाए।