चेन्नई

राजनीतिक स्लोगन, नेताओं की तस्वीरों और विज्ञापनों पर प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया

चेन्नईMar 26, 2019 / 12:08 pm

Ritesh Ranjan

राजनीतिक स्लोगन, नेताओं की तस्वीरों और विज्ञापनों पर प्रतिबंध

चेन्नई. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य में पब्लिक एरिया में राजनीतिक स्लोगनों, नेताओं के फोटो और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, नेताओं की तस्वीरें लगाने और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया। पर्यावरण और जानवरों की रक्षा करने वाले एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य में सार्वजनिक स्थानों, डिवाइडरों और सडक़ों आदि पर नेताओं के फोटो और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि आप राजनीतिक स्लोगन, राजनेताओं की तस्वीरों के साथ पूरे वातावरण को खराब करने की अनुमति नहीं दे सकते, इसे रोकना होगा। याचिकाकर्ता एनजीओ ने कहा है कि यह किसी विशेष स्थान तक ही सीमित नहीं है बल्कि पुल, राजमार्ग, सडक़ों सहित पहाडिय़ों, चट्टानों पर भी ऐसा देखा जा सकता है।
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