अधिकारियों की टीम ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने पर स्टोर से इलेक्ट्रीकल और गैर इलेक्ट्रीकल समेत 630 अप्रमाणित खिलौने जब्त किए। बीआईएस चेन्नई शाखा के अनुसार बीआईएस की टीम द्वारा जब्त किए गए खिलौने की कीमत 10 लाख रुपए है।
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प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि स्टोर भारत सरकार द्वारा जारी खिलौनों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करते हुए बीआईएस मानक चिह्न के बिना इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक खिलौनों की बिक्री में लिप्त पाया गया है। इस वजह से स्टोर में बिकने वाले खिलौनों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।
खिलौने बेचने को लेकर आदेश जारी
दरअसल, देश में बेचे जाने वाले सभी खिलौनों को बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीआईएस से प्रमाण लेना था। बच्चों को बेचे जाने वाले खिलौने को बीआईएस द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उन पर बीआईएस मानक का निशान होगा। भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है जिसमें दो साल तक की कैद या न्यूनतम 2,00,000 रुपए का जुर्माना या दोनों बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुसार लगाया जा सकता है।