तमिलनाडु के लिए विशेष छूट
नाम न छपने की शर्त पर पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष भी पटाखे फोडऩे के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य सरकार दो घंटे की अवधि को सुबह में एक घंटे 6 से 7 और शाम को एक घंटे 7 से 8 में बांट दिया था। यह तमिलनाडु के लिए विशेष छूट है जहां पारंपरिक रूप से सुबह दिवाली मनाई जाती है। यह छूट अन्य राज्यों पर लागू नहीं होगी।
मुख्यमंत्री एडपाडि पलनीस्वामी करेंगे औपचारिक घोषणा
अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष भी पिछले साल की तरह दो घंटों की मोहल्लत मिलेगी। मुख्यमंत्री एडपाडि पलनीस्वामी राज्य में दिपावली मनाने के लिए समय अवधि को लेकर अगले दो दिनों में औपचारिक घोषणा कर सकते है।
विदित हो, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर पटाखे फोडऩे के लिए रात आठ बजे से 10 बजे तक का समय तय करने संबंधी अपने आदेश में बदलाव किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु, पुदुचेरी जैसे स्थानों पर पटाखे फोडऩे के समय में बदलाव होगा लेकिन यह अवधि दिन में दो घंटे से अधिक नहीं होगी।
पटाखा कारोबारियों में नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखे और दो घंटे पटाखा फोडने के आदेश को देखते हुए पटाखा कारोबारियों में खासी नाराजगी है और कारोबारियों ने इसका विरोध जताते हुए सरकार ने पाबंदी हटाने को कहा है। अधिकारी के अनुसार पिछले साल की तरह इस वर्ष भी पटाखा फोडने की समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है और अभरी तक पटाखा निर्माताओं की ओर से समय अवधि में बदलाव की मांग नहीं की गई है।
पटाखा उद्योग का कोई भी प्रतिनिधि इस संबंध में किसी भी सरकरी अधिकारी से नहीं मिला है और अपनी मांग रखी है। हालांकि समय में कोई बदलाव नहीं होगा। २१ अक्टूबर को दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री अंतिम घोषणा कर सकते है।