चेन्नईPublished: Oct 23, 2019 07:00:35 pm
Santosh Tiwari
Bus day: HC asks student to plant 10 saplings हाईकोर्ट ने बस डे समारोह में भाग लेकर उपद्रव मचाने वाले विद्यार्थी के विरुद्ध दायर एफआईआर को खारिज करने के लिए यह शर्त रखी
चेन्नई.
मद्रास हाईकोर्ट ने ला कालेज के एक स्टुडेंट को निर्देश दिए हैं कि वह अपने कालेज परिसर में दस पौधों का रोपण करें। इसके बाद महीने में एक बार उसमें पानी डालना सुनिश्चित करें एवं इसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल को दिए जाएं। हाईकोर्ट ने बस डे समारोह में भाग लेकर उपद्रव मचाने वाले विद्यार्थी के विरुद्ध दायर एफआईआर को खारिज करने के लिए यह शर्त रखी। जस्टिस एम.एस.रमेश ने डा.अम्बेडकर गवर्नमेंट ला कालेज पुदुपाक्कम के दूसरे वर्ष के ला स्टुडेंट इ.दुरै राज की दलील पर यह निर्देश जारी किए। न्यायाधीश एम.एस.रमेश ने कहा कि याचिकाकर्ता विद्यार्थी है जिसका करियर भविष्य में प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता के कारण कोर्ट का विचार है कि कार्यवाही को खारिज किया जा सकता है जिसकी शर्त यह है कि याचिकाकर्ता सामाजिक कार्य शुरू करें ताकि न्याय की रक्षा हो सके।
याचिकाकर्ता के अनुसार उसके विरुद्ध पचयप्पा कालेज के बस डे (47ए आईसीएफ रूट) सेलेब्रेशन में कथित रूप से संलिप्त होने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि वह गलत तरीके इस मामले में फंसाया गया है। वह गवर्नमेंट ला कालेज का विद्यार्थी है न कि पचयप्पा कालेज का। साक्ष्य के रूप में उसने कालेज का पहचान पत्र भी जमा किया। न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ला कालेज का स्टुडेंट है, पचयप्पा कालेज के निकट बस डे सेलेब्रेशन के दौरान उसकी उपस्थिति विवादित नहीं हो सकती थी।