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chennai news in hindi: पुलिस एनकाउंटर में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को दिया जाए ५ लाख का मुआवजा

locationचेन्नईPublished: Jul 20, 2019 03:27:51 pm

Submitted by:

shivali agrawal

तंजावुर जिले Thanjavur district में दस साल पहले पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक व्यक्ति की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) State Human Rights Commission (SHRC) ने राज्य सरकार को मृतक deceased के परिजनों को मुआवजे के तौर पर ५ लाख देने का निर्देश दिया।

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chennai news in hindi: पुलिस एनकाउंटर में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को दिया जाए ५ लाख का मुआवजा

चेन्नई. तंजावुर जिले Thanjavur district में दस साल पहले पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक व्यक्ति की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) State Human Rights Commission (SHRC) ने राज्य सरकार को मृतक deceased के परिजनों को मुआवजे के तौर पर ५ लाख देने का निर्देश दिया। साथ ही घटनाक्रम में लिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। आयोग ने कहा पुलिस और आम जनता को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक निरंतर प्रचार अभियान भी चलाया जाना चाहिए।
तंजावुर जिले के मरुथनल्लूर गांव निवासी पी. देवी द्वारा दायर याचिका पर आयोग ने सरकार को निर्देश दिया। याचिका में देवी ने आरोप लगाया कि उसके सौतेले बेटे मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2008 में फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। उन्होंने कहा चक्रवर्ती के मामा और एक पुलिस इंस्पेक्टर के बीच किसी बात को लेकर दुश्मनी थी, जिसकी वजह से पुलिस चक्रवर्ती पर लगातार गलत आरोप लगा कर उसे गिरफ्तार कर रही थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं और मृतक के खिलाफ कई आपराधिक crime मामले थे। जब पुलिस की एक टीम उसे पकडऩे की कोशिश कर रही थी तब उसने पुलिसकर्मियों पर देशी बम फेंका था। आत्मरक्षा में पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की थी। याचिका को ध्यानपूर्वक पढऩे के बाद आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता ने साबित कर दिया है कि पीडि़त को एक फर्जी मुठभेड़ में मारा गया और पुलिस ने निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
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