सुप्रीम कोर्ट supreme court का फैसला अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी और 6 अन्य क्षेत्रीय regional भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।
चेन्नई. सुप्रीम कोर्ट supreme court का फैसला अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी और 6 अन्य क्षेत्रीय regional भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। इस फैसले का
Tamilnadu के राजनीतिक दलों ने बुधवार को स्वागत किया और कहा कि क्षेत्रीय भाषा language में तमिल Tamil को भी शामिल किया जाना चाहिए। विल्लीपुरम से सांसद और वीसीके महासचिव डी. रवि कुमार ने केंद्रीय मंत्री रवि शंकर को एक पत्र लिख तमिल भाषा को शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा ऐसी खबरें हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सुझाव को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब अंग्रेजी समेत कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपलोड किया जाएगा। इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं लेकिन चयनित भाषाओं में तमिल को भी शामिल किया जाए।
डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तमिल भाषा को भी इसमें शामिल कर बहुभाषी समानता के लिए मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह करते हैं। पीएमके प्रमुख एस. रामदास ने कहा कि वे इस बात से नाराज हैं कि फैसले की कॉफी तमिल भाषा में अपलोड नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फैसला तमिल में भी अपलोड होना चाहिए और जरूरत पडऩे पर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की सहायता ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अभी तक अंग्रेजी भाषा में ही अपलोड किए जाते रहे हैं। अब उन्हें हिंदी में भी अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही कन्नड़, असमिया, उडिय़ा और तेलुगू जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी फैसला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा। इस महीने के आखिरी में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सर्वोच्च अदालत के फैसले अपलोड होंगे।