राजीव गांधी rajiv gandhi हत्याकांड के ७ सजायाफ्ताओं की रिहाई मामले में राज्यपाल Banwarilal purohit विधि विशेषज्ञों से कानूनी परामर्श ले रहे हैं। तमिलनाडु Tamilnadu सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय Madras high court को इस आशय की जानकारी दी।
चेन्नई. राजीव गांधी
Rajiv Gandhi हत्याकांड के ७ सजायाफ्ताओं की रिहाई मामले में राज्यपाल Banwarilal purohit विधि विशेषज्ञों से कानूनी परामर्श legal advice ले रहे हैं। तमिलनाडु
Tamilnadu सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय Madras high court को इस आशय की जानकारी दी।
राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि वह वेलूर vellore जेल में आजीवन कैदी के तौर पर २७ साल काट चुकी है। नलिनी ने कहा कि उनके पति समेत सात सजायाफ्ताओं की रिहाई के लिए ९ सितम्बर २०१८ को तमिलनाडु tamilnadu की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था। हमारी रिहाई की सिफारिश वाला प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। इस प्रस्ताव को महीनों तक लटकाए रखना संविधान के खिलाफ है लिहाजा राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने के निर्देश दिए जाएं।
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। सरकार ने न्यायालय से कहा कि वह राज्यपाल को इनकी रिहाई के निर्देश नहीं दे सकती। राज्यपाल इस मामले में न्यायिक परामर्श ले रहे हैं। न्यायालय ने सरकार का पक्ष दर्ज कर सुनवाई बिना तारीख निर्धारित किए स्थगित कर दी।