scriptपीडि़त परिजनों को एमटीसी दे 38.५ लाख का मुआवजा | Chennais MTC ordered to pay Rs 38.5 lakh as compensation to accident | Patrika News

पीडि़त परिजनों को एमटीसी दे 38.५ लाख का मुआवजा

locationचेन्नईPublished: Mar 20, 2021 07:50:32 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

शहर की एक अदालत ने परिवहन निगम को चार साल पहले एमटीसी बस की चपेट में आने हुई एक व्यक्ति की मौत मामले पर सुनवाई के दौरान पीडि़त परिजनों को 38.५ लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया

पीडि़त परिजनों को एमटीसी दे 38.५ लाख का मुआवजा

पीडि़त परिजनों को एमटीसी दे 38.५ लाख का मुआवजा


चेन्नई. शहर की एक अदालत ने परिवहन निगम को चार साल पहले एमटीसी बस की चपेट में आने हुई एक व्यक्ति की मौत मामले पर सुनवाई के दौरान पीडि़त परिजनों को 38.५ लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया। यह घटना वर्ष 2016 में पुलियानतोप में हुई थी। रिपोर्र्ट के अनुसार मेडावाक्कम निवासी देवा मणिकंदन डॉ अम्बेडकर कॉलेज रोड के पास स्थित वीओसी नगर जंक्शन पर बाइक से जा रहा था, तभी एमटीसी की बस ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी। बस ब्रॉडवे से पेरियार नगर की ओर जा रही थी।

 

घटना के बाद देवा गंभीर रूप से घायल हुआ और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद मृतक की पत्नी डी. सुमित्रा मोटर दुर्घटना अधिकरण में याचिका दायर कर 75 लाख के मुआवजे की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में एमटीसी ने दावा किया कि मृतक व्यक्ति बस से ओबरटेक करने की कोशिश कर रहा था और नियंत्रण बिगडऩे पर बस से टकरा गया था। निगम ने कहा कि बस अपने निर्धारित बस स्टॉप पर रुकी और वहां से निकलने के दौरान ही यह घटना हुई थी। एमटीसी ने कहा नियंत्रग बिगडऩे के बाद बाइक सवार बस के बम्पर से टकरा गया था और घायल हो गया था। ऐसे में एमटीसी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

 

हालांकि ट्रिब्यूनल ने बताया कि बस की तेज रफ्तार की वजह से यह घटना हुई थी और इसका साक्ष्य भी है। लेकिन एमटीसी ने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। ट्रिब्यूनल मुआवजे की गणना करने के दौरान देव की आयु, जो कि 38 वर्ष थी, और वे पेशे से इंजीनियर था, को भी ध्यान में रखा। कोर्ट ने एमटीसी को एक महीने के अंदर मुआवजा का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

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