दिव्यांग के साथ सात महीने तक बलात्कार करने वाले 17 आरोपियों पर पुलिस ने गुण्डा एक्ट लगाया है। महानगर पुलिस आयुक्त ए.के. विश्वनाथन के आदेश पर यह कदम उठाया गया है।
घटना में शहर के एक रहवासी अपार्टमेंट में रहने वाली 12 वर्षीया दिव्यांग के साथ अपार्टमेंट में ही काम करने वाले स्टाफ कर्मियों ने सात महीने तक बलात्कार किया। उसकी बहन ने बालिका से जानकारी मिलने पर अपनी मां को इस बारे में बताया और उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायत के आधार पर महिला पुलिस ने इस मामले में 17 आरोपियों पर पोक्सो के साथ ही हत्या के प्रयास सहित दूसरे आरोप तय किए थे। सभी दोषियों की उम्र 23 से 66 वर्ष की है।