ग्रामीण स्थानीय निकाय, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैंं कि सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जा सके। उन्होंने कहा कि बुधवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार आवनीपुरम में 14, पालामेडु में 15 और आलंगनल्लूर में 16 जनवरी को जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाएगा। सभी बैल टैमरों के लिए 9 और बैलों के लिए 11 को पंजीकरण करने की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। बैल टैमरों, बैल मालिकों, सहयोगियों और जल्लीकट्टू आयोजन कमेटी के सदस्यों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट आयोजित की जाएगी। आवनीपुरम में शामिल होने वालों का 10 और 11, पालामेडु के लिए 11 और 12 और आलंगनल्लूर में शामिल होने वालों के लिए 12 और 13 को टेस्ट होगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट को भी मंजूरी दी जाएगी।
दर्शकों की गैलरी में इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि व्यक्तिगत दूरी के मानदंडों का पालन किया जा सके। उदयकुमार ने कहा खेल के आयोजन के दौरान दर्शकों के लिए मास्क पहनना, स्कैनिंग और सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा। बैल टैमरों को 75 खिलाडिय़ों के साथ आठ बैचों में अनुमति प्रदान की जाएगी। मंत्री और कलक्टर ने सेत्तिया बांध का भी दौरा किया। राज्य सरकार ने 23 दिसंबर को जल्लीकट्टू के आयोजन को लेकर अनुमति प्रदान की थी। सरकारी आदेश के अनुसार जल्लीकट्टू में शामिल होने वाले खिलाडिय़ों को कोरोना का निगेटिव रिजल्ट दिखाना होगा और दर्शकों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आदेश में कहा कि जल्लीकट्टू में 300 से अधिक खिलाडिय़ों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
येरुथु विडम कार्यक्रम में 150 से अधिक टैमरों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सभी दर्शकों को थर्मल स्कैनिग कराना होगा। बैल मालिक और टैमरों को कोविड 19 जांच कराना होगा। इसके अलावा सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्लीकट्टू पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद मरीना बीच समेत राज्य भर में हुए प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी कर आयोजन की शुरूआत की थी।