दस हजार वर्ग फुट तक के आवासीय विकास की अनुमति देने के लिए स्थानीय निकायों को दिए अधिकार
चेन्नईPublished: Sep 09, 2021 01:02:52 pm
दस हजार वर्ग फुट तक के आवासीय विकास की अनुमति देने के लिए स्थानीय निकायों को दिए अधिकार दिए
चेन्नई. सीएमडीए ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के भीतर 10,000 वर्ग फुट तक के आवासीय विकास की अनुमति देने के लिए स्थानीय निकायों को अधिकार दिए हैं।
चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) ने पिछले एक साल से आठ पंचायत यूनियनों और पांच नगर पंचायतों में लंबित 1,700 से अधिक योजना अनुमति आवेदनों को मंजूरी देने के लिए एक विशेष टीम तैनात की है। सीएमडीए के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार इस सप्ताह के भीतर सात सहायक योजनाकारों और 15 नियोजन सहायकों की सात टीमों का गठन किया गया है। तकनीकी जांच के लिए दस पंचायत संघों और 11 नगर पंचायतों में पांच योजना अधिकारियों को तैनात किया है ताकि स्थानीय निकायों को अनुमति जारी की जा सके।
अस्वीकृत भूखंडों के आवेदन को मंजूरी मिले
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राज्य सचिव एस राम प्रभु ने बताया कि अधिकांश फाइलें सेंट थॉमस पंचायत संघ के चितलापक्कम में लंबित हैं। वहां नियुक्त योजनाकार चिकित्सा अवकाश पर चला गया था जिसके कारण फाइलों का ढेर लग गया था। हमने इसकी शिकायत भी की थी। सीएमडीए को नियमितीकरण के लिए अस्वीकृत भूखंडों के आवेदन को मंजूरी देने पर ध्यान देना चाहिए। उनमें से ज्यादातर ने दो साल पहले ऑनलाइन आवेदन किया था। सीएमडीए को उन्हें क्लियर करना चाहिए।