क्या है कावेरी विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल के बंटवारे में तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटा दिया और कर्नाटक का हिस्सा बढ़ा दिया था। इसके अलावा कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) और कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) अभी तक गठन नहीं हुआ। इन बातों को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल के बंटवारे में तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटा दिया और कर्नाटक का हिस्सा बढ़ा दिया था। इसके अलावा कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) और कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) अभी तक गठन नहीं हुआ। इन बातों को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन जारी है।
बता दें कि तमिलनाडु ने केंद्र के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी और कहा था कि वह कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना करने में विफल रही है। सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि 3 मई को तमिलनाडु की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी।
इससे पहले 16 फरवरी को सुनाए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कावेरी जल विवाद पर 6 ह तों के अंदर योजना लागू करने के लिए कहा था। इसे लेकर केंद्र ने 6 ह तों का समय मांगा था, लेकिन समयसीमा निकल जाने पर केंद्र ने इसे 3 महीने और बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।