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तमिलनाडु में 31 मई तक लागू डाउन बढ़ा,मिली कोविड शून्य जिलों को कई छूट

locationचेन्नईPublished: May 17, 2020 08:23:43 pm

Submitted by:

shivali agrawal

चेन्नई सहित 12 जिलों पर लॉक डाउन के पूर्व प्रावधान लागू रहेंगे। जबकि अन्य जिलों खासकर कोविड शून्य वाले शहरों और ग्रामीण इलाकों को अतिरिक्त छूटें मिलेंगी।

तमिलनाडु में 31 मई तक लागू डाउन बढ़ा,मिली कोविड शून्य जिलों को कई छूट

तमिलनाडु में 31 मई तक लागू डाउन बढ़ा,मिली कोविड शून्य जिलों को कई छूट

चेन्नई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकेत के आधार पर मुख्यमंत्री एडपाड़ी के. पलनीस्वामी ने तमिलनाडु में 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ा दिया है। चेन्नई सहित 12 जिलों पर लॉक डाउन के पूर्व प्रावधान लागू रहेंगे। जबकि अन्य जिलों खासकर कोविड शून्य वाले शहरों और ग्रामीण इलाकों को अतिरिक्त छूटें मिलेंगी। राज्य के सभी 38 जिलों में लोक परिवहन और धार्मिक प्रार्थना व पूजा स्थल बंद रहेंगे। लॉक डाउन 31 मई की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। चेन्नई पुलिस हद तथा कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़ते हुए सरकार ने पिछली बार जो रियायतें घोषित की थी वे जारी रहेेंगी।

प्रतिबंधित सेवाएं
– स्कूल व शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर व शोध केंद्र
– धार्मिक प्रार्थना व पूजा स्थल व मनोरंजन स्थल
– सिनेमाघर, क्लब, बार, जिम, समुद्र तट, पर्यटन स्थल, जू, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल
– सभी सामाजिक, सामुदायिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समारोह व गतिविधियां
– लोक परिवहन मसलन, बस, हवाई, रेल यातायात। चेन्नई से बाहर के लिए ट्रेन। सिर्फ केंद्र व राज्य की विशेष अनुमति प्राप्त ट्रेन, विमान व लोक परिवहन की बसें।
– टैक्सी, ऑटो व साइकिल रिक्शा
– मेट्रो व ईएमयू सेवाएं
– अंतिम संस्कार व शव यात्रा में २० से अधिक लोगों की भागीदारी
– विवाह संबंधी आयोजन
– नीलगिरि, कोडैकानल व येरकाड पर्यटन स्थल
– तमिलनाडु के कंटेनमेंट जोन में पूर्व के सभी प्रतिबंध

इन बारह जिलों में पूर्व शर्तें लागू
चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेंगलपेट, विल्लुपुरम, कडलूर, रानीपेट, तिरुपत्तूर, कल्लकुरिची, तिरुवण्णामलै, अरियलूर और पेरम्बलूर। लॉक डाउन संबंधी पुराने दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। इन जिलों में ई-पास के आवेदन के बाद आपात स्थिति के लिए टैक्सी कैब की अनुमति अतिरिक्त रूप से दी गई है।

नई छूटों वाले 25 जिले व रियायतें
सरकार ने कोयम्बत्तूर, सेलम, ईरोड, तिरुपुर, नामक्कल, करूर, तिरुनेलवेली, तुत्तुकुड़ी, तेनकाशी, कन्याकुमारी, तेनी, मदुरै, शिवगंगा, विरुदनगर, रामनाथपुरम, दिण्डीगुल, पुदुकोट्टै, तिरुचिरापल्ली, तिरुवारूर, तंजावुर, नागपट्टिनम, धर्मपुरी, कृष्णगिरि, वेलूर व नीलगिरि में निम्न अतिरिक्त छूटें दी गई हैं।


– तमिलनाडु ई-पास के बिना परिवहन के लिए बस सेवाएं
– जनता सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त बस सेवाओं का उपयोग आवश्यक व आपात सेवाओं के लिए कर सकेगी।
– अंतर जिला परिवहन के लिए तमिलनाडु ई-पास जरूरी
– निजी व सरकारी कार्यालय कर्मचारियों की आवाजाही के लिए निजी बसों का उपयोग कर सकेंगे। निजी बस में अधिकतम 20, वैन में 7, एसयूवी कार में 3, छोटी कारों में चालक के अतिरिक्त दो जनों के सवार होने की अनुमति।
– लोगों को जरूरी व आपात सेवाओं के लिए कैब व टैक्सी भाड़े पर लेने की अनुमति
– नरेगा कार्य 100 प्रतिशत कार्यबल के साथ
– चेन्नई कार्पोरेशन के अलावा सभी कार्पोरेशन, नगर परिषद व पालिका क्षेत्रों में 100 से कम कर्मचारियों की स्थिति में 100 प्रतिशत वर्क फोर्स के साथ कंपनियां कार्य शुरू कर सकती हैं। 100 से अधिक कर्मचारियों की सूरत में 50 प्रतिशत स्टाफ (न्यूनतम 100) की अनुमति।
– सभी निजी बिजनेस सेंंटर जो आवश्यक सेवा अनुरक्षण कार्य में सक्रिय है।
– 12वीं बोर्ड की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच
– राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के खिलाड़ी ले सकेंगे निजी कोच से प्रशिक्षण। उनको कार्पोरेशन आयुक्त व जिला कलक्टरों से अनुमति लेनी होगी

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