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कोर्ट का वेदांता की स्टरलाइट कॉपर यूनिट से संबंधित याचिका पर जल्द सुनवाई से इन्कार

locationचेन्नईPublished: Jan 23, 2021 12:21:01 pm

कोर्ट का वेदांता की स्टरलाइट कॉपर यूनिट से संबंधित याचिका पर जल्द सुनवाई से इन्कार

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चेन्नई. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु में तूतीकोरिन में वेदांता की स्टरलाइट कॉपर इकाई के खनन से संबंधित याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। यह मई 2018 से बंद है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 दिसंबर को वेदांता लिमिटेड की अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था। स्टरलाइट कॉपर प्लांट का निरीक्षण करने और प्रदूषण स्तर का आकलन करने के लिए एक महीने तक इसे संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
वेदांता ने तीन महीने के लिए संयंत्र को सौंपने की मांग करते हुए कहा कि इकाई को शुरू करने के लिए दो महीने की आवश्यकता है और कंपनी को यह पता लगाने के लिए कि उसे प्रदूषण है या नहीं, इसे चार सप्ताह तक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई में जस्टिस आर एफ नरीमन, नवीन सिन्हा और के एम जोसेफ की पीठ ने कंपनी की इस दलील पर सहमति नहीं जताई कि मामले की जल्द सुनवाई हो।
मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख
चार सप्ताह तक प्लांट खोलने के लिए वेदांता की अंतरिम याचिका पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू होने के बाद मामले में अंतिम सुनवाई हो सकती है। कंपनी के लिए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी पेश हुए। इससे पहले, वेदांता की अंतरिम याचिका का तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया गया।
पिछले साल अगस्त में वेदांता ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसमें तूतीकोरिन संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने मई 2018 में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनिट को बंद करने के निर्देश को बरकरार रखा था। वेदांता ने फरवरी 2019 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्टरलाइट प्लांट को फिर से खोलने की मांग की।

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