मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख
चार सप्ताह तक प्लांट खोलने के लिए वेदांता की अंतरिम याचिका पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू होने के बाद मामले में अंतिम सुनवाई हो सकती है। कंपनी के लिए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी पेश हुए। इससे पहले, वेदांता की अंतरिम याचिका का तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया गया।
पिछले साल अगस्त में वेदांता ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसमें तूतीकोरिन संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने मई 2018 में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनिट को बंद करने के निर्देश को बरकरार रखा था। वेदांता ने फरवरी 2019 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्टरलाइट प्लांट को फिर से खोलने की मांग की।
चार सप्ताह तक प्लांट खोलने के लिए वेदांता की अंतरिम याचिका पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू होने के बाद मामले में अंतिम सुनवाई हो सकती है। कंपनी के लिए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी पेश हुए। इससे पहले, वेदांता की अंतरिम याचिका का तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया गया।
पिछले साल अगस्त में वेदांता ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसमें तूतीकोरिन संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने मई 2018 में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनिट को बंद करने के निर्देश को बरकरार रखा था। वेदांता ने फरवरी 2019 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्टरलाइट प्लांट को फिर से खोलने की मांग की।