–28 साल की सजा पूरी कर ली है
अब तक उनके बेटे ने 28 साल की सजा पूरी कर ली है। पैरोल के लिए कई बार आग्रह और कोर्ट में गुहार लगाने के बाद भी अब तक सुनवाई नहीं हुई। वहीं हाल ही में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने १५ अक्टूबर को राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था। महिला ने कहा कि मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने गत १३ नवंबर को एक आदेश जारी कर मेरे दावे को यह कह कर रद्द कर दिया कि विरुद्नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि रविचंद्रन की जान पर खतरे की संभावना है और स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा की वजह से पुलिस सुरक्षा भी प्रदान नहीं की जा सकती है, इसलिए पैरोल देना संभव नहीं होगा।
–याचिका दायर करनी पड़ी
जिसके बाद मजबूरन मुझे मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै खंडपीठ में याचिका दायर करनी पड़ी। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से कुछ समय की मांग की, जिसके बाद न्यायाधीश टी. राजा और न्यायाधीश बी. पुगलेंडी की खंडपीठ ने ६ जनवरी तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया।