अदालत ने याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक टाली
चेन्नईPublished: Aug 23, 2019 05:58:18 pm
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन जालसाजी और साइबर अपराध का आसानी से पता लगाने के लिए सोशल मीडिया खातों को आधार कार्ड से जोडऩे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक टाल दी।
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन जालसाजी और साइबर अपराध का आसानी से पता लगाने के लिए सोशल मीडिया खातों को आधार कार्ड से जोडऩे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक टाल दी। न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वे सोशल मीडिया खातों को आधार से जोडऩे की याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों के सहयोग से ऑनलाइन अपराध पर लगाम लगाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
पीठ ने कहा कि वह इस पर 19 सितंबर को सुनवाई करेगी। सोशल मीडिया खातों को आधार से जोडऩे वाली याचिका जब सुनवाई के लिए बुधवार को पेश की गई तो फेसबुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा इस पर सुनवाई करना उच्च न्यायालय का समय बर्बाद करना होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उसे कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से रोका हुआ है। महाधिवक्ता विजय नारायण ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के लिए इसमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह (उच्च न्यायालय) सुनवाई कर सकता है, हालांकि कोई अंतिम आदेश पारित नहीं कर सकता। इस पर पीठ ने कहा अगर उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मुदकमों को स्थानांतरित करने का फैसला किया तो इस मामले में आगे सुनवाई व्यर्थ होगी।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने फेसबुक की याचिका पर मंगलवार को केंद्र, गूगल, व्हाट्सऐप, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य से जवाब मांगा। फेसबुक ने मांग की है कि अलग-अलग उच्च न्यायालयों में सोशल मीडिया खातों को आधार से जोडऩे से संबंधित लंबित मुकदमों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।