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Tamilnadu: खारिज पोस्टल बैलेट के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश

locationचेन्नईPublished: Jan 31, 2020 05:32:22 pm

मद्रास उच्च न्यायालय (High court) ने तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी मुत्थुकुमारस्वामी को खारिज किए 102 पोस्टल बैलेट पेपर्स के साथ न्यायालय(Court) में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। Court has directed the then Returning Officer Muthukumaraswamy to appear in the court

Court directed Returning officer to appear in the court

Court directed Returning officer to appear in the court

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी मुत्थुकुमारस्वामी को खारिज किए 102 पोस्टल बैलेट पेपर्स के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। वर्ष 2016 में कडलूर जिले में काट्टुमन्नारकोइल विधानसभा में वीसीके अध्यक्ष तोल तिरुमावलवन एआईएडीएमके प्रत्याशी से महज 87 वोट से हार गए थे। न्यायाधीश सीवी कार्तिकेयन ने याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
नियमों का उल्लंघन
याचिका में कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने 102 पोस्टल बैलेट पेपर खारिज कर दिए।
वीसीके अध्यक्ष तौल तिरुमावलवन ने याचिका दायर की जो तब केवल 87 मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तब तिरुमावलवन ने इस विधानसभा से चुनाव लड़ा था। एआईएडीएमके से एन. मुरुगमारन उम्मीदवार थे। याचिका में आरोप लगाया कि तब पुलिस एवं प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन किया। एआईएडीएमके प्रत्याशी के पक्ष में निर्णय दे दिया गया। मतदाताओं ंमें नकदी का वितरण किया गया। मतदाताओं को डराया-धमकाया गया। पुलिस एवं निर्वाचन अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
हर राउण्ड की स्पष्ट जानकारी नहीं दी

जब निर्वाचन अधिकारी से 102 मतों को खारिज करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। याचिकाकर्ता के मुख्य चुनाव एजेंट को हर राउण्ड की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। सत्ताधारी दल के पक्ष में निर्णय दे दिया गया।
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