scripttamilnadu: कार्ति चिदम्बरम व उनकी पत्नी की आयकर की कार्रवाई से छुट दिलाने वाली याचिका खारिज | court refuses to discharge Karti Chidambaram, wife in Income tax case | Patrika News

tamilnadu: कार्ति चिदम्बरम व उनकी पत्नी की आयकर की कार्रवाई से छुट दिलाने वाली याचिका खारिज

locationचेन्नईPublished: Jan 07, 2020 05:56:17 pm

Submitted by:

Vishal Kesharwani

Karti received Rs 6.38 crore in cash while his wife, received Rs 1.35 crore in cash through sale of a land owned by them near Muttukadu
यह मामला मुत्तुकाडू के निकट एक जमीन की बिक्री से जुड़ा है। यह जमीन कार्ति चिदम्बरम का था और इसके बिक्री के लिए कार्ति ने नकद में 3.38 करोड़ और उनकी पत्नी श्रीनिधि ने 1.35 करोड़ लिए थे।
 
 

कार्ति चिदम्बरम व उनकी पत्नी की
आयकर की कार्रवाई से छुट दिलाने वाली याचिका खारिज
-विशेष अदालन ने की खारिज
चेन्नई. एक विशेष अदालत ने संपत्ति का खुलाशा नहीं करने के मामले में आरोप मुक्त करने के अनुरोध वाली शिवगंगा सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायकों और सांसदों की विशेष अदालत के न्यायाधीश डी. लिंगेश्वरन ने अभियोजन पक्ष की ओर से सौंपे गए सबूतों को सही पाया और याचिका खारिज कर दी।

 

उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा

साथ ही न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष को आदेश दिया कि वह आरोप तय करने की दिशा में आगे बढ़े और दोनों आरोपियों को 21 जनवरी को अदालत में पेश होने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर दोनों आरोपी अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। विशेष सरकारी वकील एम. शीला के अनुसार यह मामला मुत्तुकाडू के निकट एक जमीन की बिक्री से जुड़ा है। यह जमीन कार्ति चिदम्बरम का था और इसके बिक्री के लिए कार्ति ने नकद में 3.38 करोड़ और उनकी पत्नी श्रीनिधि ने 1.35 करोड़ लिए थे। हालांकि उन लोगों ने अपने मूल्यांकन में न तो इसका खुलासा किया और न ही आय के लिए करों का भुगतान किया।

 

मामला प्रकाश में उस वक्त आया जब आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1 दिसंबर 2015 को एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले के संबंध में छापेमारी की गई थी। विभाग ने नकद लेनदेन से संबंधित कई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी जब्त किए थे। उसके बाद आयकर विभाग ने विभिन्न धाराओं के तहत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में दंपत्ती के खिलाफ मुकदमा चलाया था।

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