scriptधर्मपुरी बस आगजनी के सजायाफ्ता तीन कैदी जेल से रिहा | Dharmapuri bus fires convicted of three prisoners released from jail | Patrika News

धर्मपुरी बस आगजनी के सजायाफ्ता तीन कैदी जेल से रिहा

locationचेन्नईPublished: Nov 20, 2018 02:10:07 am

सनसनीखेज धर्मपुरी बस आगजनी काण्ड माामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के तीन कार्यकर्ता सोमवार को वेलूर केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिए गए । इस आगजनी में मिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की तीन छात्राओं की जलकर मौत हो गई थी घटना २ फरवरी २००० की है जब जे. जयललिता को भ्रष्टाचार मामले में आरोपी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी ।

Dharmapuri bus fires convicted of three prisoners released from jail

Dharmapuri bus fires convicted of three prisoners released from jail

चेन्नई।सनसनीखेज धर्मपुरी बस आगजनी काण्ड माामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के तीन कार्यकर्ता सोमवार को वेलूर केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिए गए । इस आगजनी में मिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की तीन छात्राओं की जलकर मौत हो गई थी घटना २ फरवरी २००० की है जब जे. जयललिता को भ्रष्टाचार मामले में आरोपी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी ।
इस फैसले के बाद राज्य में फैली हिंसा में कोयम्बत्तूर से धर्मपुरी आई कृषि विश्वविद्यालय की बस को जला दिया गया था जिसमें तीन छात्राएं जिन्दा जल गई थी ।

सरकार ने एमजीआर के जन्मशती वर्ष के मौके पर राज्यभर की जेलों से आचरण के आधाण पर १८०० कैदियों को छोडऩे का निर्णय किया था जो उम्रकैद की सजा प्राप्त हैं और जेल में न्यूनतम दस साल काट चुके हैं। इस सूची में बस आगजनी मामले के मुनियप्पन, नेदुंचेझियन और मधु उर्फ रविंद्रन का नाम भी शामिल था। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने पहले इन तीनों की रिहाई से जुड़ी फाइल सरकार को पुनर्विचार के लिए लौटा दी थी।


गृह विभाग की ओर से स्पष्टीकरण भेजने के साथ फिर से राज्यपाल से इनकी रिहाई के आदेश जारी करने को लेकर आग्रह किया गया । इसके बाद सरकार से आई फाइल को राज्यपाल ने अनुमति दे दी ।
गौरतलब है कि इन तीनों को पहले कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी थी। फिर समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया ।


सूत्रों के अनुसार जेल विभाग के अपर निदेशक कार्यालय से सुबह साढ़े ग्यारह बजे वेलूर केंद्रीय कारागार को इनकी रिहाई का फैक्स किया गया । बताया गया है कि फैक्स आने के एक घंटे के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर मुनियप्पन, नेदुंचेझियन और रविंद्रन को जेल से छोड़ दिया गया ।

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