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Madras high court : निर्देशक रणजीत को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

locationचेन्नईPublished: Jun 22, 2019 02:48:26 pm

Submitted by:

shivali agrawal

मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने फिल्म निर्देशक पी. रणजीत की गिरफ्तारी पर लगाई रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह मामला फिल्मकार के राजराजा चोल के शासनकाल पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।

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मदुरै. मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने फिल्म निर्देशक पी. रणजीत की गिरफ्तारी पर लगाई रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह मामला फिल्मकार के राजराजा चोल के शासनकाल पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
रणजीत की टिप्पणी पर हिन्दू मक्कल कच्ची की ओर से उन पर मुकदमा दायर किया गया। रणजीत ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई जिस पर गत गुरुवार को सुनवाई हुई थी।
उस वक्त सरकार की ओर से कहा गया था कि १९ जून तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उस दिन हुई सुनवाई २१ जून तक टाल दी गई थी। इस मामले पर २१ जून को फिर सुनवाई हुई। न्यायाधीश राजमाणिक्कम ने गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।
न्यायाधीश से अधिवक्ता रहीम ने कहा कि उनको भी इस मुकदमे में पक्षकारा बनाया जाए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कुछ साक्ष्य तथा न्यायालयों के कुछ आदेशों की नजीर पेश की।
फिल्म निर्देशक पी. रणजीत के वकील ने इस मुकदमे में कुछ और मोहलत मांगी। न्यायालय ने उनकी मांग को स्वीकारते हुए याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी। हालांकि उनके वकील की इस मांग को ठुकरा दिया कि रणजीत की गिरफ्तारी पर रोक को जारी रखा जाए।
न्यायालय से राहत नहीं मिलने की वजह से फिल्मकार पी. रणजीत की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
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