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DMK विधायक सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत पर निर्णय सुरक्षित

locationचेन्नईPublished: May 26, 2020 09:12:14 pm

Submitted by:

P S VIJAY RAGHAVAN

जिला कलक्टर को धमकी मामला

DMK विधायक सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत पर निर्णय सुरक्षित

DMK विधायक सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत पर निर्णय सुरक्षित


चेन्नई. करूर जिला कलक्टर को धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी टालने के लिए डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। सेंथिल बालाजी एआईएडीएमके शासनकाल में मंत्री रहे। फिर टीटीवी दिनकरण से डीएमके में शामिल होने के बाद अरवाकुरिची विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बने।

जज निर्मल कुमार ने सेंथिल बालाजी के वकील एस. प्रभाकरण व सरकारी अभियोजक ए. नटराजन की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित कर लिया।


मामला नामक्कल पुलिस ने दर्ज किया है। करूर जिला कलक्टर ने शिकायत दी कि अरवाकुरिची विधायक सेंथिल बालाजी २५ जनों के साथ उनके दफ्तर में घुसे और खुले तौर पर जान से मारने की धमकी दी।

विधायक के वकील ने इस आरोप को बेबुनियाद और झूठा बताया। उनका कहना था कि १२ मई की घटना की शिकायत १६ मई को दर्ज कराई गई। पूर्व अनुमति के साथ ही विधायक ने कलक्टर से भेंट की थी। कोविड-१९ में जनता की आपत्तियों के निराकरण को लेकर कलक्टर से सही प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद प्रेस मीट में विधायक ने अपना रोष जताया था।

जमानत का विरोध करते हुए लोक अभियोजक ए. नटराजन ने कहा कि विधायक का बर्ताव सही नहीं था यहां तक कि उन्होंने जिला कलक्टर को धमकी भी दे डाली। आरोपी के खिलाफ पहले ही दस से अधिक मामले लम्बित हैं। वह इस तरह के अपराध के आदी हैं और ऐसा आचरण के बाद कोर्ट जमानत के लिए पहुंच जाते हैं।
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