प्लास्टिक के नाम पर मनमानी न करें अधिकारी : हाईकोर्ट
चेन्नईPublished: Jan 11, 2019 02:26:09 pm
Do not arbitrate on plastic names: High Court
चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित १४ प्लास्टिक उत्पादों के अलावा और कोई प्लासिक उत्पाद जब्त न किए जाएं। गौरतलब है कि २५ जून २०१८ को तमिलनाडु सरकार ने जनवरी २०१९ से राज्य को प्लास्टिक मुक्त करने का आह्वान करते हुए १४ प्लास्टिक उत्पादों की सूची जारी कर उनके व्यवहार पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। यह प्रतिबंध गत १ जनवरी से लागू कर दिया गया।
मामले पर सुनवाई कर रही न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश कृष्णा रामसामी ने प्लास्टिक उत्पादों के रिटेल ट्रेडर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम फैसला दिया। रिटेल ट्रेडर्स का आरोप है कि राज्य सरकार के अधिकारी बैन की आड़ में मनमाने ढंग से उनकी दुकानों से उत्पाद जब्त कर लेते हैं। जिन उत्पादों पर सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगा रखा है उनको भी जबरन वे अपने साथ ले जाते हैं। अफसरों की इसी तानाशाही को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई। राज्य सरकार के इस आदेश को लेकर प्लास्टिक मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है जिस पर पोंगल के बाद सुनवाई की सम्भावना है। याचिकाकर्ता की मांग है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाय। मामले की सुनवाई को २३ जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है।