मतदाता किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश न करें
चेन्नईPublished: Aug 01, 2019 03:59:38 pm
Vellore कलक्टे्रट में बुधवार को वेलूर संसदीय सीट पर आगामी 5 अगस्त को होने वाले चुनाव में मतदान केन्द्रों पर आने वाले दिव्यांगों की सुविधाओं एवं मतदाताओं व अंदर बैठने वाले राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के नियम कानून के संबंध में निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर षणमुगसुंदरम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मतदाता किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश न करें
वेलूर. यहां कलक्टे्रट में बुधवार को वेलूर संसदीय सीट पर आगामी 5 अगस्त को होने वाले चुनाव में मतदान केन्द्रों पर आने वाले दिव्यांगों की सुविधाओं एवं मतदाताओं व अंदर बैठने वाले राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के नियम कानून के संबंध में निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर षणमुगसुंदरम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलक्टर ने मतदान केन्द्रों में वोट देने आने वाले दिव्यांगों की सुविधाओं को लेकर संबधित अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों में आने वाले मतदाता किसी भी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर न आएं। साथ ही कहा कि मतदान केन्द्रों में बैठने वाले विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता किसी भी मतदाता पर वोट देने का दबाव न डालें एवं न ही चुनाव चिन्ह अपनी शर्ट पर लगाएं।
कलक्टर ने कहा वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होगी तथा सायं 5 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के बाद मतदान केन्द्र के अंदर बैठने वाले निर्वाचन पदाधिकारी एवं पार्टी कार्यकता बाहर नहीं जा सकेंगे। मतदान करने आने वाले बड़े नेताओं के साथ उनके समर्थकों को मतदान केन्द्र के अंदर जाने का प्रयास करने पर कड़ाई से रोकें। पत्रकारों को भी आईडी कार्ड देखने के बाद ही मतदान केन्द्रों में जाने की अनुमति दें। इसके अलावा कलक्टर ने बताया कि 5 अगस्त को होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वेलूर जिले में 3 से 5 अगस्त रात 12 बजे तक सभी सरकारी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह 9 अगस्त को भी मतगणना को लेकर पूरे दिन शराब की दुकानें नहीं खुलेगी।
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