चेन्नई

क्या तमिलनाडु सरकार के पास है अधिकार : हाईकोर्ट

प्लास्टिक पर बैन

चेन्नईJan 30, 2019 / 03:42 pm

Ritesh Ranjan

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों से सवाल किया है कि क्या तमिलनाडु सरकार के पास प्लास्टिक बैन का अधिकार है?
पर्यावरण संरक्षण की दुहाई देते हुए सरकार ने एक जनवरी से ऐसे चौदह प्लास्टिक उत्पादों को बैन किया है जिनका पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक पर पाबंदी को लेकर राज्यभर में कार्यवाही चल रही है और अपशिष्ट संग्रहण का कार्य चल रहा है।
राज्य के इस आदेश को खारिज करने की याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई। न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सवाल पूछे थे कि क्या तमिलनाडु के पास प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
इस संबंध में केंद्र सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय तथा रसायन मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई ४ फरवरी को होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय तथा रसायन मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

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