प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जज दीपक गुप्ता और जज संजीव खन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को एक समान चुनाव चिह्न आवंटित करने पर विचार करने संबंधी आदेश का आशय दिनकरण के नेतृत्व वाले गुट को राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता देना नहीं है। इस समूह के उम्मीदवारों को सभी कार्यों के लिये निर्दलीय ही माना जाएगा। पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि दिनकरण गुट के राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण का कार्य निर्वाचन आयोग का है और इस बारे में वही उचित कदम उठाएगा।
प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह पर जीता था उप चुनाव
टीटीवी दिनकरण ने आर.के. नगर विधानसभा उपचुनाव प्रेशर कुकर के चुनाव चिन्ह पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता था। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निधन की वजह से रिक्त हुई थी। दिनकरण के गुट और मुख्यमंत्री ईके पलनीस्वामी के गुट की ओर से एआईएडीएमके को आवंटित चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर दावा किया गया था। निर्वाचन आयोग ने पलनीस्वामी की अगुवाई वाली अन्नाद्रमुक को अंगीकृत करते हुए उसे वह चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया था।