चेन्नई

चुनाव आयोग डाक मतपत्रों का विवरण जमा करे

– मद्रास उच्च न्यायालय ने मांगा

चेन्नईMay 17, 2019 / 05:28 pm

Ritesh Ranjan

चुनाव आयोग डाक मतपत्रों का विवरण जमा करे

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को चुनाव कार्य में जारी किए गए डाक मतपत्रों का विवरण मांगा है।
न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी की खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि चुनावी ड्यूटी के लिए तैनात छह लाख सरकारी कर्मचारियों में से लगभग 50,000 को फॉर्म 12 और 12ए से वंचित कर दिया गया है। 17 मई को विवरण दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग से उपस्थित वकील को निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के. शांता कुमार जो शहर की जीकेएम कॉलोनी में गवर्नमेंट हायर सेकंडरी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में सेवारत है, ने प्रस्तुत किया कि चुनाव ड्यूटी पर एक व्यक्ति फॉर्म 12 और 12 ए जमा कर चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र ईडीसी प्राप्त कर सकता है। ईडीसी प्राप्त करने वाले लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वे अपने मताधिकार का प्रयोग उस प्रशिक्षण केंद्र या डाक विभाग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा, चुनावी ड्यूटी पर रहने वालों के डेटाबेस के अनुसार, जिला चुनाव अधिकारी डीईओ पूरे चुनाव ड्यूटी स्टाफ को फॉर्म 12 और 12 ए जारी कर सकते हैं जिसमें डीईओ भी विफल रहे।
इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने संबंधित विभागों द्वारा डेटाबेस के अनुसार फॉर्म 12 और 12ए जारी करने के लिए अदालत से दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अपील करते हुए कहा कि 23 मई को मतगणना की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा दी जाए। अदालत ने चुनाव आयोग के वकील को 17 मई को विवरण दाखिल करने के लिए निर्देश दिया।
 
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