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जलस्रोतों पर अतिक्रमण गंभीर अपराध, पट्टा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती : हाईकोर्ट

locationचेन्नईPublished: Sep 06, 2018 09:04:03 pm

Submitted by:

P S VIJAY RAGHAVAN

मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए पट्टा जारी करने के आदेश देने से इनकार कर दिया कि जलस्रोतों पर अतिक्रमण कर बसना गंभीर अ

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जलस्रोतों पर अतिक्रमण गंभीर अपराध, पट्टा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती : हाईकोर्ट


चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए पट्टा जारी करने के आदेश देने से इनकार कर दिया कि जलस्रोतों पर अतिक्रमण कर बसना गंभीर अपराध है।
चेन्नई के अयनावरम इलाके के तालाब किनारे अतिक्रमण कर बसे लोगों ने आवासीय पट्टे की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जलस्रोतों के किनारे अतिक्रमण कर की गई बसावट गंभीर अपराध है। ऐसे अतिक्रमित आवासों को आवासीय पट्टे की अनुमति नहीं दी जा सकती।
उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने को लेकर दो सप्ताह के भीतर बैठक बुलाई जाए और आठ सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने की कवायद पूरी की जाए। इस कार्रवाई को अंजाम देते वक्त सुरक्षा के पूरे उपाय किए जाए तथा बारह सप्ताह बाद पूरी रिपोर्ट पेश की जाए।
हाईकोर्ट ने जिला कलक्टर को आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जज ने कहा कि जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि बाढ़ के वक्त अतिक्रमित बस्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाए।
उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने को लेकर दो सप्ताह के भीतर बैठक बुलाई जाए और आठ सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने की कवायद पूरी की जाए। इस कार्रवाई को अंजाम देते वक्त सुरक्षा के पूरे उपाय किए जाए तथा बारह सप्ताह बाद पूरी रिपोर्ट पेश की जाए।
हाईकोर्ट ने जिला कलक्टर को आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जज ने कहा कि जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि बाढ़ के वक्त अतिक्रमित बस्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाए। ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जज ने कहा कि जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही राजस्व सचिव को निर्देश दिया कि बाढ़ के वक्त अतिक्रमित बस्तियों को मुआवजा नहीं दिया जाए।
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