पूर्व विशेष डीजीपी राजेश दास पर यौन उत्पीडऩ का मामला दर्ज, मद्रास हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान
- सीबी-सीआईडी ने मामला दर्ज किया

चेन्नई.
तमिलनाडु के पूर्व विशेष डीजीपी (कानून-व्यवस्था) राजेश दास के खिलाफ सीबी-सीआईडी ने महिला उत्पीडऩ का मामला दर्ज किया है। तमिलनाडु के डीजीपी जेके त्रिपाठी ने राजेश दास के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, जिसके एक दिन बाद सीबी-सीआईडी ने रविवार को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। विदित हो महिला आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर राजेश दास पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि रविवार को राजेश दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनपर यौन उत्पीडन सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर हुई है।
गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए छह सदस्सीय कमेटी का गठन किया है।
इधर आरोपी आईपीएस अधिकारी का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यहा कि यह शिकायत पूरी तरह से निराधार है और जांच में सबकुछ साबित हो जाएगा। इधर पूरे डिपार्टमेंट में इस घटना की चर्चा है। कोई अधिकारी खुल कर इस मुद्दे पर बयान देने को राजी नहीं है। साथ ही आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों ही आईपीएस अधिकारी हैं तो लोग इसकी संवेदशीलता को भी ध्यान में रख रहे हैं।
मद्रास हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व विशेष डीजीपी (कानून-व्यवस्था) पर लगे यौन उत्पीडऩ के मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला आईपीएस अधिकारी को शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए समकक्ष अधिकारी के कथित प्रयासों पर आपत्ति जताई है। न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेशन ने सोमवार को कहा कि महिला उत्पीडऩ मामले से दुखी हूं और इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह महिला आईपीएस अधिकारी का यौन उत्पीडऩ मामले की निगरानी करेगी।
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