चेन्नईPublished: Feb 14, 2020 05:46:41 pm
shivali agrawal
NCST ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को वनमंत्री दिंडीगुल श्रीनिवासन द्वारा आदिवासी छात्र से चप्पल खुलवाने के मामले की जांच का आदेश दिया है।
चेन्नई. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को वनमंत्री दिंडीगुल श्रीनिवासन द्वारा आदिवासी छात्र से चप्पल खुलवाने के मामले की जांच का आदेश दिया है। नीलगिरी के सोशल जस्टिस पार्टी और ट्राइबल राईट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने अधिकारियों को इस मामले में आरोपों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी और तथ्य, पत्र मिलने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सोशल जस्टिस पार्टी ने आयोग के समक्ष पुलिस को एस सी एसटी कानून के तहत वनमंत्री के साथ ही चुपचाप तमाशा देखने वाले जिला कलेक्टर , स्थानीय राजनेताओं और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने के का निर्देश देने की अपील की है। लिखित शिकायत में कहा गया है कि वनमंत्री ने अपने किए पर छात्र से माफी नहीं मांगी और खेद व्यक्त किया है। ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों नीलगिरि के मदुमलै टाइगर रिजर्व क्षेत्र के तेप्पाकाडु में बंदी हाथियों के लिए आयोजित 48 दिवसीय पुनर्वास शिविर के उद्घाटन के बाद एलिफेंट मंदिर में जाने से पहले मंत्री ने वहां उपस्थित नौवीं कक्षा के छात्र केतन जो कि आदिवासी समुदाय का है, को बुलाया और अपनी चप्पल खुलवाई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वनमंत्री को कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा। वनमंत्री ने उसे अपने पोते की उम्र का बताते हुए घटना के लिए खेद व्यक्त किया था।