चेन्नई.
सीबीआई की विशेष अदालत ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन के. सुरेश को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सुरेश पर आरोप साबित हुआ है कि उसने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बेटे को वर्ष 2009 में दाखिला दिलाने के लिए एक बिल्डर से 12 लाख रुपए की रकम अदा करवाई।
विशेष न्यायाधीश एस. जवाहर ने पूर्व चेयरमैन पर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि सुरेश ने अपने कार्यकाल के दौरान एक निजी कॉलेज में दाखिला दिलाने को लेकर विजयशांती बिल्डर्स से 12 लाख रुपए की रकम अदा करवाई।
जिस वक्त यह अनुदान दिलवाया उस वक्त पोर्ट के परिसर में कुछ काम कर रही थी। सीबीआई ने सुरेश के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दायर की थी।